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केंद्र सरकार को SC का झटका, मनी लॉन्ड्रिंग में जमानत की सख्त शर्तों को बताया असंवैधानिक

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Thu, 23 Nov 2017 09:20 PM IST
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supreme court says strict rule for bail in money laundering is inconstituntial

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की कठोर शर्तों को सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को असंवैधानिक करार दिया। उसने इन शर्तों को नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने पाया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की जो शर्तें रखी गई हैं, वे आपराधिक न्याय व्यवस्था में जमानत अधिकार है और जेल अपवाद है, के सिद्धांत के विपरीत है।



सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट में बहस के दौरान उसने इन सख्त शर्तों को पुरजोर तरीके से समर्थन किया था। उसने तर्क देते हुए इन्हें कालेधन से निपटने के लिए कारगर हथियार बताया था। 


सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक कोई आरोपी कानूनन अपराधी साबित नहीं हो जाता तब तक वह निर्दोष माना जाता है लेकिन ये दो कठोर शर्तें आरोपी को इस अधिकार से दूर करती हैं। उसने इन शर्तों को संविधान के अनुच्छेद-14 और 21 के विपरीत बताया। 

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सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कुछ आरोपियों की याचिका पर दिया है जिन्होंने धारा-45 को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जमानत की कठोर शर्तों से जमानत अपवाद बन कर रह गया है। साथ ही यह कानूनी सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के विपरीत है।

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