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भारत के इन राज्यों से रोजाना कोटा आते हैं अवैध कैप्सूल के खोल से भरे 4 ट्रक, मेनका गांधी ने किया था विरोध

locationकोटाPublished: Nov 07, 2019 03:16:58 am

Submitted by:

​Zuber Khan

Drug Smuggling, Gelatin Capsules, Fake drug : जिलेटिन के अवैध कैप्सूल के खोल की खेप गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली और उत्तरप्रदेश से काेेटा पहुंचती हैा
 

Gelatin Capsules

भारत के इन राज्यों से रोजाना कोटा आते हैं अवैध कैप्सूल के खोल से भरे 4 ट्रक, मेनका गांधी ने किया था विरोध

परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक जिलेटिन के अवैध कैप्सूल ( Illegal Gelatin Capsules ) के खोल की खेप गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली और उत्तरप्रदेश आदि पड़ौसी राज्यों से रोजाना चार ट्रकों कोटा में पहुंचती है। यहां 50 से ज्यादा निजी बसों का संचालन होता है। इन सभी बसों में चैसिस के नीचे गाड़ी की बॉडी मॉडिफाई करवा कर बस मालिकों ने डिक्कियां बनवा रखी हैं। जो बस के दोनों और खुलती हैं और उनमें दो से तीन टन माल आसानी से रखा जा सकता है। इन बसों से कर चोरी कर रोजाना तीन से चार ट्रक माल कोटा लाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा दवाएं, कपड़े और ऑटोपाट्र्स आदि की अवैध सप्लाई होती है। लेकिन, दो विभागों के बीच मामला फंसने के कारण बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती।
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गांधी ने किया था विरोध
पिछली मोदी सरकार में केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के तौर पर मेनका गांधी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को बकायदा पत्र लिखकर जिलेटिन और खासतौर पर अवैध जिलेटिन से बने कैप्सूलों के खोलों के निर्माण और इस्तेमाल पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि दवा निर्माण में पशुओं की हड्डियों एवं खुरों से निकलने वाले जिलेटिन से कैप्सूल के खाली खोल बनाने के बजाय पौधों की छाल या उनसे निकलने वाले रस से तैयार होने वाले सेल्यूलोज से ही बने कैप्सूल कवर के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी धार्मिक संगठनों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया था।

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सिर्फ यात्रियों का लगेज रख सकते हैं
जिला परिवहन अधिकारी भगवानदास करमचंदानी ने बताया कि बसों के चैसिस के नीचे डिक्कियां बनाना तो वैध है, लेकिन इसमें सिर्फ बस में सवार यात्रियों का निश्चित लगेज ही रखा जा सकता है। किसी भी तरह का कॉमर्शियल लगेज लाना गैर कानूनी है। परिवहन विभाग सिर्फ बसों की छतों पर कैरियर लगाकर लाए गए माल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जबकि नीचे बनी डिक्कियों में टैक्स चोरी कर अवैध तरीके से लाए जा रहे अवैध माल के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ही है। उन्हें ही इस बाबत कार्रवाई करनी होगी।
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