कोटा के रामपुरा अस्पताल में भिड़े संविदाकर्मी और ठेकेदार, जमकर चले लात-घूंसे, देखिए लाइव VIDEO
गांधी ने किया था विरोध
पिछली मोदी सरकार में केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के तौर पर मेनका गांधी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को बकायदा पत्र लिखकर जिलेटिन और खासतौर पर अवैध जिलेटिन से बने कैप्सूलों के खोलों के निर्माण और इस्तेमाल पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि दवा निर्माण में पशुओं की हड्डियों एवं खुरों से निकलने वाले जिलेटिन से कैप्सूल के खाली खोल बनाने के बजाय पौधों की छाल या उनसे निकलने वाले रस से तैयार होने वाले सेल्यूलोज से ही बने कैप्सूल कवर के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी धार्मिक संगठनों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया था। OMG: घोड़े, पिग और गाय की हड्डियों से निकले जिलेटिन से बनते है,कैप्सूल के खोल..दवा खाने से पहले हो जाये सावधान सिर्फ यात्रियों का लगेज रख सकते हैं
जिला परिवहन अधिकारी भगवानदास करमचंदानी ने बताया कि बसों के चैसिस के नीचे डिक्कियां बनाना तो वैध है, लेकिन इसमें सिर्फ बस में सवार यात्रियों का निश्चित लगेज ही रखा जा सकता है। किसी भी तरह का कॉमर्शियल लगेज लाना गैर कानूनी है। परिवहन विभाग सिर्फ बसों की छतों पर कैरियर लगाकर लाए गए माल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जबकि नीचे बनी डिक्कियों में टैक्स चोरी कर अवैध तरीके से लाए जा रहे अवैध माल के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ही है। उन्हें ही इस बाबत कार्रवाई करनी होगी।