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नियमों का पालन जरूरी
होम डिलीवरी के दौरान मास्क पहनना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में होम डिलीवरी के दौरान भीड़भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ दुकान को 30 दिवस के लिए सील किया जाएगा। दुकानों के नंबर सार्वजनिक करें
नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर या किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाइल नंबर, उनके दुकानों पोर्टल की जानकारी सार्वजनिक करें । दिशा निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान सील करने, ठेले जब्त करने ,अर्थदण्ड या चालान की कार्रवाई की जाएगी।