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कोटा

बालिका को अकेली पाकर दिनदहाड़े घर में घुसा, की छेड़छाड़, अब भुगतेगा ये सजा

pocso court 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित

कोटाOct 18, 2019 / 08:19 pm

Suraksha Rajora

कोटा. बालिका से छेड़छाड़ के करीब दो वर्ष पुराने मामले में पोक्सो न्यायालय क्रम संख्या- 2 ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कच्छावा ने बताया कि पीडि़ता ने 17 जुलाई 2017 बपावरकलां थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
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जिसमें उसने बताया कि 16 जुलाई को दोपहर करीब एक बजे सनखेड़ा निवासी मुकुट बिहारी प्रजापत उसे घर में अकेली पाकर उसके घर में घुस आया और उससे छेड़छाड़ की। उसके परिजनों के आने पर वह चला गया। इस पर पीडि़ता ने परिजनों को मामले की जानकारी दी।
इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 16 सितम्बर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में अभियोजक पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। न्यायाधीश ने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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