हमर अंगना योजना के तहत उन महिलाओं को न्याय दिला रहे हैं जो घरेलू हिंसा या अन्य किसी तरह की हिंसा की शिकार हैं. राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए उन गांव में कैंप लगाया जाता है जहां इस तरह की शिकायत मिल रही है. जिला कोर्ट के जज की उपस्थिति में पीड़ित के घर पहुंचकर अस्थायी अदालत लगाई जाती है. इसमें सुनवाई का प्रविधान रखा जाता है. पीड़ित के अलावा आरोपित पक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाता है. न्यायाधीश संबंधित थाना प्रभारी व तहसीलदार को मानिटरिंग के निर्देश भी देते हैं.